केंद्रीय मंत्रिपरिषद् (Union Cabinet) ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर ‘केरलम’ (Kerala as ‘Keralam’) करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है, जो आगामी राज्य विधानसभा चुनावों (State Assembly elections) से पहले एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। यह निर्णय संविधान के प्रावधानों के तहत राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण चरण को पार करता है। यह कदम 2024 में केरल विधान सभा (Kerala Legislative Assembly) द्वारा पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव का पालन करता है, जिसमें संविधान में मलयालम नाम की मान्यता देने की मांग की गई थी।